खगड़िया: राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी) खगड़िया अंचल के अनुसार आगामी 22 अगस्त को खगड़िया अंचल कार्यालय में बिहार कराधान विवाद समाधान योजना (ओटीएस) शिविर का अयोजन किया जायेगा, जहां करदाता अपनी समास्याओं का समाधान करा सकेंगे।
उक्त जानकारी देते हुए राज्य कर संयुक्त आयुक्त उदय शंकर मिश्र ने कहा बिहार सरकार द्वारा व्यवसायियों हितार्थ ओटीएस योजना चलाई जा रही है। इसके तहत व्यवसायियों के हित के लिए बिहार सरकार द्वारा चलाया जा रहा अभियान बिहार कराधान विवाद समाधान योजना के तहत जीएसटी के पूर्व वैट के समय में जिन व्यवसायियों का वैट के समय जो भी स्क्रूटनी किया गया है, जिसमे व्यवसायी के ऊपर एस्सेसड टैक्स (निर्धारण कर ) बकाया है उन करों को एक मुस्त जमा करने पर एसेस्स्ड कर की राशि का मात्र 35 प्रतिशत जमा करने पर 65% माफ़ कर दिया जाएगा, तो वहीं ब्याज एवं पेनल्टी की राशि जो लगा होगा उस पर मात्र 10 प्रतिशत जमा कर पुराने (वैट ) के समय के बकाया से मुक्ति मिल जायेगी। आगे उन्होंने कहा यह योजना सरकार द्वारा व्यवसायियों के हित के लिए बेहद उत्साहजनक योजना है, ऐसे में उन्हें आगे वैट से सम्बंधित किसी तरह की क़ानूनी लड़ाई से छुटकार मिल जाएगा। खगड़िया। राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी) खगड़िया अंचल के अनुसार आगामी 22 अगस्त को खगड़िया अंचल कार्यालय में बिहार कराधान विवाद समाधान योजना (ओटीएस) शिविर का अयोजन किया जायेगा, जहां करदाता अपनी समास्याओं का समाधान करा सकेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार नवगछिया स्थित स्टेशन रोड के हरि कुंज स्थित वाणिज्य परिषद कार्यालय में विगत 16 अगस्त को बिहार कराधान विवाद समाधान योजना के तहत एक शिविर का आयोजन किया गया ताकि योजना का सफल कार्यान्वयन हो सके। सनद रहे, बिहार वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या 251 दिनांक 14 मार्च 2024 के द्वारा बिहार कराधान विवाद समाधान योजना (ओ टी एस) पूरे बिहार में लागू है। इस योजना अंतर्गत जीएसटी पूर्व के बकाए का एकमुश्त समाधान प्रस्तावित है। इसी को लेकर खगड़िया अंचल क्षेत्रांतर्गत नवगछिया में कैम्प का आयोजन किया गया जिसमें राज्य कर सहायक आयुक्त विभांशु कौशल चौधरी तथा राज्य कर सहायक आयुक्त सुजीत कुमार, डीईओ पवन कुमार तथा पवन कांत सिंह ने करदाताओं की समस्याएं सुनी और ऑन स्पॉट समाधान का टिप्स बताया।